अल्मोड़ा। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के दौरान शासकीय दायित्वों का पालन न करने पर आबकारी इंस्पेक्टर (Excise Inspector) के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा (FIR) दर्ज किया गया है। निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने संबंधित अधिकारी के निलंबन के लिए आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड को संस्तुति भी की है।
अपर जिलाधिकारी सीएस मर्तोलिया ने बताया है कि लोक सभा चुनाव को लेकर बलजीत सिंह आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 03 भिकियासैंण अल्मोड़ा को 49-सल्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में विस्तृत छापेमारी कर अवैध मदिरा के भण्डारण-बिक्री पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन अधिकारी ने अपने शासकीय दायित्व नहीं निभाए। जिस कारण कार्य प्रभावित हुए।
एडीएम ने बताया कि बलजीत सिंह के विरूद्ध जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, 1989 की धारा 134 में अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा उनके निलम्बन निलंबन के लिए आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून को संस्तुति की गयी है।