कांग्रेस (Congress) को आयकर पुनर्मूल्यांकन के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High court) से झटका मिला है। कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया है।
जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया।
कांग्रेस की ओर से आयकर पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही तीन साल (2014-15, 2015-16 और 2016-17) के लिए शुरू करने के खिलाफ दायर की थी। कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एडवोकेट जोहेब हुसैन की दलीलें सुनने के बाद 20 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था।