हल्द्वानी रेलवे भूमि मामला: सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई, हजारों परिवारों का इंतजार बढ़ा

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नई दिल्ली/हल्द्वानी। हल्द्वानी के बहुचर्चित रेलवे भूमि प्रकरण में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में भी कोई राहत नहीं मिल सकी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष मामला सूचीबद्ध होने के बावजूद इसकी सुनवाई नहीं हो पाई। इससे मामले से जुड़े हजारों प्रभावित परिवारों और पक्षकारों को अब अगली सुनवाई की तारीख का इंतजार रहेगा। मामले के मुख्य याचिकाकर्ता एवं समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने बताया कि वह अपने अधिवक्ताओं के साथ निर्धारित समय पर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे, लेकिन किसी कारणवश मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि जैसे ही अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित होगी, वह पुनः अपने अधिवक्ताओं के साथ सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होकर पक्ष रखेंगे।

गौरतलब है कि यह मामला इससे पहले 28 अप्रैल 2026 को भी सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध हुआ था, लेकिन उस दिन भी सुनवाई नहीं हो सकी थी।