वादी श्री श्याम सिंह (काल्पनिक नाम) निवासी सहसपुर के द्वारा थाना सहसपुर पर लिखित सूचना दी गयी कि हरेन्द्र पुत्र रामस्वरुप निवासी केदारावाला के द्वारा वादी के 03 वर्षीय पुत्र को वादी के घर से ले जाकर दुकान से चीज दिलाने के बहाने अपने घर मे ले जाकर बालक के साथ अश्लील हरकते करते हुए दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया है । जिसके आधार पर थाना सहसपुर पर मु0अ0स0 239/2024 धारा 7/8 पोक्सो अधिनियम बनाम हरेन्द्र पंजीकृत करते हुए अभियोग की विवेचना म0उ0नि0 रश्मि रावत के सुपुर्द की गयी । दौराने विवेचना दिनांक 19.08.2024 को अभियुक्त हरेन्द्र उपरोक्त को उसके घर केदारावाला से गिरफ्तार कर मा0न्यायालय पेश किया गया है । अभियुक्त पूर्व में भी पोस्को अधिनियम के तहत जेल जा चुका है।
*नाम पता अभियुक्त*
1- हरेन्द्र पुत्र रामस्वरुप निवासी केदारावाला थाना सहसपुर देहरादून उम्र 35 वर्ष ।
*अपराधिक इतिहास* – मु0अ0 स0 319/19 धारा 363 354 भारतीय दंड संहिता 7/8 पोस्को अधिनियम थाना सहसपुर देहरादून
*पुलिस टीम थाना सहसपुर*
1-म0उ0नि0 रश्मि रावत
2-कानि0 1105 नरेश पन्त