देहरादून में राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनज़र धारा-163 लागू, कई क्षेत्रों में घोषित हुआ ध्वनि प्रतिबंधित क्षेत्र

देहरादून में राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनज़र धारा-163 लागू, कई क्षेत्रों में घोषित हुआ ध्वनि प्रतिबंधित क्षेत्र

देहरादून, 19 जून 2025: महामहिम राष्ट्रपति के आगामी तीन दिवसीय देहरादून दौरे के दृष्टिगत राजधानी में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार 19 जून की सायं 4:00 बजे से 21 जून की दोपहर 1:00 बजे तक या महामहिम के प्रस्थान के एक घंटे बाद तक देहरादून के कई क्षेत्रों में धारा-163 लागू की गई है।

राष्ट्रपति निवास स्थान के आसपास ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करते हुए ध्वनि प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसमें ध्वनि तीव्रता सीमा 40 डेसिबल निर्धारित की गई है। आदेश में जिन क्षेत्रों को कवर किया गया है, उनमें मसूरी डायवर्जन से राष्ट्रपति निकेतन होते हुए ब्रह्मकमल चौक और वहां से कैनाल रोड पर एनआईईपीवीडी के अरूणद्वार, बालासुंदरी मंदिर तक और नैनीताल बैंक कैनाल रोड शाखा तक दोनों ओर 100 मीटर की दूरी शामिल है। इन क्षेत्रों के मध्य के समस्त इलाके भी आदेश की परिधि में रहेंगे।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सुरक्षा कारणों से एकतरफा रूप से लागू किया गया है और इसका उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा।

प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति के स्वागत और सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही न हो, यह सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक ज़िम्मेदारी है।