पति की मृत्यु के बाद भी ऋण बीमा से वंचित – विधवा माला संग धोखाधड़ी करने पर बैंक सील

पति की मृत्यु के बाद भी ऋण बीमा से वंचित – विधवा माला संग धोखाधड़ी करने पर बैंक सील

डीएम सविन बंसल के कड़े एक्शन में केनफिन होम लि0 की संपत्ति कुर्क, 23 अगस्त को नीलामी तय

देहरादून, 21 अगस्त 2025
पति की मृत्यु के उपरांत ऋण का बीमा होने के बावजूद जब दो नौनिहालों की असहाय विधवा मां माला देवी को बैंक और इंश्योरेंस कंपनी द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, तब जिलाधिकारी सविन बंसल ने कठोर रुख अपनाते हुए केनफिन होम लि0 की शाखा पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है।

डीएम ने बैंक के प्रबंधक की ₹22 लाख की आरसी काटते हुए उसकी संपत्ति कुर्क करा दी है। आदेशानुसार, 23 अगस्त को उक्त संपत्ति की नीलामी की जाएगी।

क्या है पूरा मामला?

चुक्खुवाला निवासी माला देवी के पति स्व. उदय शंकर ने मकान क्रय हेतु कैनफिन होम लि0 से ₹20 लाख का ऋण लिया था, जिसका बीमा भी कराया गया था। ऋण की ₹12.22 लाख किस्तें भी जमा हो चुकी थीं। मगर 20 जनवरी 2025 को पति की असामयिक मृत्यु के बाद बीमा कवर लागू होने की बजाय बैंक और इंश्योरेंस कंपनी ने दस्तावेज अपने पास रखकर विधवा माला को लगातार परेशान किया।

पीड़िता ने अपने दो छोटे बेटों की पढ़ाई बाधित होने और मानसिक उत्पीड़न की शिकायत जिलाधिकारी से की। फरियाद सुनते ही डीएम ने न केवल बैंक प्रबंधक पर ₹22 लाख की वसूली की कार्रवाई की, बल्कि शाखा को सील करते हुए संपत्ति कुर्क करने का आदेश भी जारी कर दिया।

प्रशासन का सख़्त संदेश

डीएम सविन बंसल ने स्पष्ट कहा है कि—
“मुख्यमंत्री के संकल्पानुसार, निर्बल जन के अधिकारों और हक की रक्षा के लिए जिला प्रशासन किसी भी हद तक जाएगा। जनमानस को परेशान करने वाले और बीमा धोखाधड़ी में लिप्त बैंकों पर अब कठोरतम कार्रवाई होगी।”

प्रभाव

इस कड़े कदम से प्रशासन ने संदेश दिया है कि असहाय एवं निर्बलों के शोषण पर अब कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार बड़े और सख्त फैसले लिए जाएंगे, जिससे आमजन का विश्वास प्रशासन पर और मजबूत हो रहा है।