नीट पीजी काउंसलिंग (NEET PG Counselling) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए काउंसलिंग को शुरू करने के लिए कहा है।
कोर्ट ने काउंसलिंग में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को इस सत्र के लिए बरकरार रखा है। केंद्र सरकार ने काउंसलिंग शुरू करने की गुहार लगाई थी।
कोर्ट ने बीते दिन मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया है कि ओबीसी को नीट पीजी काउंसलिंग में 27 फीसदी का आरक्षण मिलेगा साथ ही EWS छात्रों को भी इसी सत्र से आरक्षण का फायदा मिलेगा।
कोर्ट ने कहा है कि काउंसलिंग को जल्द शुरू करने की जरूरत है।