Delhi के Chief Minister अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejariwal) को CM पद से हटाने की याचिका हाईकोर्ट (High Court) में खारिज हो गई है। कोर्ट ने मामले को राजनीतिक बता दखल से मना कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये मामला कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है। हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। अदालत ने पूछा कि क्या कोई कानूनी बाध्यता है, जिसके तहत केजरीवाल को हिरासत में आने के बाद हटाया जाना अपरिहार्य है। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या उपराज्यपाल को विचार कर दखल देना चाहिए, ये सब कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है।