सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। यह नोटिस बिहार में लगातार पुर ढहने की घटनाओं पर जारी किया गया है।
शीर्ष कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर पुलों का संरचनात्मक ऑडिट कराने एवं जर्जरहाल पुलों को ध्वस्त और उनकी मेंटीनेंस की मांग की गई थी।
मामले में अदालत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अलावा सड़क निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और ग्रामीण कार्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी नोटिस जारी किया।